दिल्ली में प्रदर्शन के बीच नोएडा अलर्ट, 20 अक्टूबर तक धारा 163 लागू

दिल्ली में प्रदर्शन के बीच नोएडा अलर्ट, 20 अक्टूबर तक धारा 163 लागू

नोएडा(Noida) और ग्रेटर नोएडा में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 लागू करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश 10 अक्टूबर 2026 से 20 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान त्योहारों, धार्मिक आयोजनों, परीक्षाओं और संभावित प्रदर्शनों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष नजर रखी जाएगी।

पुलिस का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य जिले में शांति बनाए रखना और किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकना है। प्रशासन चाहता है कि त्योहारों और सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान लोगों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।

बिना अनुमति जुलूस और भीड़ जुटाने पर रोक

पुलिस की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, बिना अनुमति जुलूस निकालने और सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ एकत्र करने जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने से पहले संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेना जरूरी होगा, जिनसे कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर ऐसा कोई काम न करें जिससे दूसरे लोगों को परेशानी हो या शांति भंग होने की स्थिति बने।

पुलिस ने सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों को भी सतर्क रहने की सलाह दी है। लोगों से कहा गया है कि वे बिना पुष्टि के किसी खबर को साझा न करें और भ्रामक जानकारी या अफवाह फैलाने से बचें। संवेदनशील मामलों में गलत जानकारी फैलने से तनाव बढ़ सकता है और कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

हथियार और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर निर्देश

जारी आदेश में सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर चलने, माहौल खराब करने वाली गतिविधियों और निर्धारित नियमों के विरुद्ध लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक संबंधी निर्देश भी शामिल हैं। धार्मिक और सार्वजनिक आयोजनों में लागू नियमों का पालन करना आवश्यक होगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

पुलिस ने लोगों से की सहयोग की अपील

गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। किसी संदिग्ध गतिविधि या कानून-व्यवस्था से जुड़ी समस्या की जानकारी तुरंत पुलिस को देने की सलाह भी दी गई है। इन उपायों का मुख्य उद्देश्य जिले में सुरक्षित माहौल बनाए रखना है।